सड़क दुर्घटनाओं में 8 महीनों में 212 मौत,161 मौते मोटर साइकिल दुर्घटना में हुई

संपादक:शरद यादव
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बिलासपुर/अरपा प्रवाह न्यूज़-शरद यादव

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर  के अध्यक्षता में कलेक्टरेट परिसर स्थित मंथन सभागार में हुआ जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में 212 लोगों की मौत ने प्रशासन को सोंचने पर मजबूर कर दिया कि ज़्यादातर दुर्घटना मोटर साइकिल के आमने-सामने दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट के कारण लोगों कि जान गई है ।इसके लिए पुलिस ने स्पष्ट रूप से हेलमेट मोटर साइकिल चालको के जान बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है,इस पर स्पष्ट रूप से से फोकस करने की जरूरत है ।इसके अलावा कलेक्टर ने फुटपाथ के अतिक्रमण पर सख्त कार्यवाही की बात कही है ।

मंथन सभागार में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल,एसएसपी रजनेश सिंह कि अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक हुई जिसमें उन्होंने ने बताया की सड़क दुर्घटनाओं में जनवरी से अगस्त तक 8महीनों में कुल सड़क हादसों 212 की मौत हुई है ।जिसमें 161 मौत मोटर साइकिल दुर्घटना में हुई है ।इसके बाद इन आंकड़ों को देखने के बाद जिला प्रशासन साफ़ किया है की सड़क सिर्फ़ यातायात विभाग की जिम्मेदारी नहीं है,राजस्व,पुलिस,नगर निगम,राष्ट्रीय राजमार्ग,लोक निर्माण विभाग,परिवहन विभाग और अन्य संबंधित विभागों को मिलकर कार्य करना होगा ।कलेक्टर ने कहा की अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा निगरानी की जा रही है ,ऐसे में नियम का पालन करना जरूरी है । अतिक्रमण हटाने के लिए हर सप्ताह कार्यवाही होगी राजस्व, पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम की संयुक्त टीम गठित कर प्रत्येक सप्ताह आकस्मिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वहीं एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि मोटर साइकिल दुर्घटनाओं में आमने सामने के टक्कर में होने वाले हादसों में हेलमेट एक महत्वपूर्ण साधन है जो जान बचाने में सहायक है ।सड़क पर आवारा पशुओं का बैठना दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है।जिले में पशुओं के लिए सुरक्षित व्यवस्था तैयार करने की दिशा में 8 नए गोधाम स्वीकृत किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य इन गोधामों के जरिए पशुओं को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराना और उन्हें सड़कों से हटाना है।जवाली नाला और गुरुनानक चौक पर विशेष नजर,मंडपों में बिजली कनेक्शन के दौरान अवैध हुकिंग नहीं किए जाने की सख्त निगरानी के निर्देश ,इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के केंद्र से 40 मीटर के दायरे में आवासीय और 75 मीटर के दायरे में व्यावसायिक उद्देश्य से भूमि उपयोग पर लागू प्रतिबंधों का पालन कराना होगा। नियमों के विपरीत होने वाली गतिविधियों पर कार्यवाही के निर्देश दिए ।

 

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