मकान मालिकों कों किरायेदारों की जानकारी वैध दस्तावेज के साथ सबंधित थाना में जमा कराना होगा,नहीं तो होगी दंडात्मक कार्यवाही

बिलासपुर/अब शहर के हर मकान मालिक को किरायेदारों,घरों के नौकरों के बारे में एवं हॉस्टल में रहने वालों के बारे में जानकारी मकान मालिकों को अनिवार्य रूप से किरायेदारों बारे सूचना सबंधित थाना में देना अनिवार्य होगा ।जिसमें नाम पता,मोबाइल नम्बर,पहचान पत्र आदि से संबंधित जानकारी होगी ।जिलें में बढ़ रहे आपराधिक घटनाएँ एवं असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए,आम नागरिकों की सुरक्षा हेतु जिला कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलें के नगरीय क्षेत्र एवं नगर के बाहरी के लिए निम्नुसार आदेश 12 अक्टूबर को जारी किया गया है:
1) सभी मकान मालिकों को के लिए किरायेदारों के सूचना देना अनिवार्य होगा।
2)आदेश जारी होने के पूर्व में रह रहे किरायेंदार के बारे में मकान मालिक थाना में तत्काल सूचना देंगे ।
3)बिना वैध-पहचान पत्र के बिना आवासीय मकान को किराया पर ना दे ।
4)मकान मालिक सभी किराएदारों के नाम,पता,मोबाइल नंबर,पहचान पत्र, दर्ज कर अपने पास रखेंगे और सबंधित जानकारी थाना में देंगे ।
5)किरायेदारों द्वारा किसी आगंतुक के संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी सबंधित थाना/चौकी में देना अनिवार्य होगा ।
6)ये आदेश सभी नगरीय और बाहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगा ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें ।
इस आदेश का उलंघन करने पर भारतीय न्याय सहिंता 2023 के धारा के अधीन दंडनीय अपराध होगा ।
इसकी सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से दी जाएगी एवं आम नागरिकों को जानकारी हो सके इसके लिए इस आदेश को नगर निगम के कार्यालय,नगर पंचायत,थाना क्षेत्रों के नोटिस बोर्ड में लगाने के निर्देश जारी किया गया है ।

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